SIR यानी Special Intensive Revision (विशेष गहन पुनरीक्षण), भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) द्वारा चलाया जाने वाला एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य देशभर की मतदाता सूचियों को पूरी तरह से दुरुस्त, अद्यतन और त्रुटि-रहित बनाना है।

सामान्य पुनरीक्षण (Summary Revision) से अलग, SIR में केवल बदलाव स्वीकार नहीं किए जाते बल्कि हर मौजूदा मतदाता का दोबारा सत्यापन किया जाता है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर एक नया एन्युमरेशन फॉर्म देते हैं, जिसे दस्तावेजी प्रमाण के साथ भरना होता है।

इस प्रक्रिया की शुरुआत जून 2025 में बिहार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लागू की गई। इसके बाद 27 अक्टूबर 2025 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली से पूरे देश में SIR लागू करने की घोषणा की गई। 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध ठहराया, यह कहते हुए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है।

वर्तमान में (सितंबर 2026 तक) यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। फेज़ III के अंतर्गत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जबकि कई राज्यों में अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 तक प्रकाशित होने की उम्मीद है।

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SIR क्यों जरूरी है?

  • डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाना – ताकि एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज न हो और मृतकों के नाम सूची में बने न रहें।
  • स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों के नाम सुधारना – जो लोग स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम सही निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज करना।
  • नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना – 18 वर्ष पूरे कर चुके नागरिकों तथा पहले से छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना।
  • चुनावी पारदर्शिता बढ़ाना – सही और सत्यापित मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करती है।
  • फर्जी मतदान रोकना – सटीक सूची से चुनावी गड़बड़ियों की संभावना कम होती है।

SIR फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं?

फॉर्म का नामउपयोग
Enumeration Form (गणना फॉर्म)BLO द्वारा घर-घर बांटा जाने वाला फॉर्म, जिसमें पहले से भरी जानकारी की पुष्टि/सुधार करना होता है
Form 6नए मतदाता के रूप में पहली बार नाम जुड़वाने के लिए
Form 6Bआधार नंबर लिंक करने या जोड़ने के लिए
Form 7किसी अपात्र या गलत नाम को सूची से हटवाने हेतु आपत्ति दर्ज करने के लिए
Form 8पहले से दर्ज विवरण में सुधार (नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि आदि) करवाने के लिए
Declaration Formकुछ मामलों में Form 6 या Form 8 के साथ जमा किया जाने वाला अतिरिक्त घोषणा पत्र

SIR फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

निर्वाचन आयोग ने नागरिकता और पते के सत्यापन के लिए कुल 11-12 दस्तावेजों की सूची तय की है, जिनमें से कोई एक प्रस्तुत करना पर्याप्त होता है:

  1. पिछली मतदाता सूची (पूर्व SIR) में स्वयं या परिजन (माता-पिता) का नाम होना
  2. जन्म प्रमाण पत्र (नगर निगम/पंचायत द्वारा जारी)
  3. पासपोर्ट
  4. सरकारी/PSU/LIC सेवा रिकॉर्ड, बशर्ते 1 जुलाई 1987 से पहले जारी हुआ हो
  5. 10वीं या 12वीं का शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  6. स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  8. जाति प्रमाण पत्र (यदि सरकारी प्राधिकरण से जारी)
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
  10. भूमि/मकान आवंटन पत्र (सरकारी)
  11. परिवार रजिस्टर (स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी)

ध्यान दें: अगर आवेदक का नाम पहले से पिछली SIR की सूची में मौजूद है, तो अधिकतर मामलों में केवल जानकारी की पुष्टि करनी होती है, अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती।

SIR फॉर्म कैसे भरें – विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

ऑफलाइन (फिजिकल) प्रक्रिया

  1. सबसे पहले BLO द्वारा घर पर दिए गए Enumeration Form को प्राप्त करें। फॉर्म के ऊपर BLO का नाम और नंबर पहले से छपा होता है।
  2. फॉर्म में पहले से भरी गई जानकारी (नाम, पिता/अभिभावक का नाम, EPIC नंबर, माता/पति-पत्नी का विवरण) को ध्यान से जांचें।
  3. अगर कोई जानकारी गलत है तो उसे सुधारें, और नई जानकारी सही-सही भरें।
  4. जरूरी दस्तावेज की स्वप्रमाणित (self-attested) फोटोकॉपी संलग्न करें।
  5. फॉर्म पर तारीख सहित हस्ताक्षर करें।
  6. फॉर्म को तय समय-सीमा के भीतर BLO को वापस जमा करें।
  7. फॉर्म जमा करने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें – यही आपका प्रमाण होगा कि आवेदन समय पर जमा हुआ।

ऑनलाइन प्रक्रिया (जहां उपलब्ध हो)

  1. ECI के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINet प्लेटफॉर्म पर जाएं।
  2. Form 6, Form 8 या संबंधित फॉर्म चुनें।
  3. मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  4. फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें, इससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
  5. समय-समय पर पोर्टल पर स्टेटस चेक करते रहें।

SIR की प्रमुख प्रक्रिया के चरण

  1. एन्युमरेशन चरण – BLO द्वारा घर-घर सर्वे और फॉर्म वितरण
  2. फॉर्म संग्रह चरण – भरे हुए फॉर्म वापस लेना
  3. ड्राफ्ट सूची प्रकाशन – प्रारंभिक मतदाता सूची जारी करना
  4. दावे और आपत्ति (Claims & Objections) चरण – गलतियों को सुधारने या आपत्ति दर्ज करने का मौका
  5. अंतिम सूची प्रकाशन – सभी दावों-आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करना

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

  • फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि से पहले-पहले आवेदन जरूर पूरा करें, अन्यथा नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होगा।
  • BLO का नाम और संपर्क नंबर फॉर्म पर ही छपा होता है – किसी भी समस्या में सीधे उनसे संपर्क करें।
  • जिला और विधानसभा स्तर पर हेल्पडेस्क भी स्थापित किए जाते हैं, जहां से सहायता ली जा सकती है।
  • ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद भी दावे व आपत्तियां दर्ज करने का पूरा मौका मिलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं।
  • गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, इसलिए सारी जानकारी सत्य और सही-सही भरें।
  • अगर फॉर्म BLO के पास जमा नहीं होता, तो नाम ड्राफ्ट रोल में दर्ज नहीं होगा, इसलिए रसीद प्राप्त करना न भूलें।
  • अपनी मूल फॉर्म की एक प्रति (फोटोकॉपी) अपने पास जरूर रखें।

किन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए

  • वे नागरिक जो हाल ही में किसी दूसरे शहर/राज्य में स्थायी रूप से शिफ्ट हुए हैं
  • नए मतदाता जिनकी उम्र हाल ही में 18 वर्ष पूरी हुई है
  • वे परिवार जिनके किसी सदस्य का नाम पिछली सूची में दर्ज नहीं था
  • वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन, जिन्हें दस्तावेज जुटाने में अतिरिक्त सहायता की जरूरत हो सकती है

महत्वपूर्ण जानकारी (अस्वीकरण)

यह वेबसाइट (sirformfillup.in) भारत निर्वाचन आयोग या भारत सरकार की कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र, सूचनात्मक और जागरूकता मंच है, जिसका उद्देश्य आम जनता को SIR प्रक्रिया, फॉर्म भरने के तरीके और संबंधित सामान्य जानकारी सरल हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना है।

SIR से जुड़े किसी भी आधिकारिक फॉर्म, आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, शिकायत या मतदाता सूची से जुड़े कार्य के लिए कृपया निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ही जाएं, या अपने नजदीकी BLO/निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, इसे किसी भी स्थिति में अंतिम, आधिकारिक या कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज न समझें। जानकारी समय के साथ बदल सकती है, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: क्या SIR फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है?
हां, कुछ राज्यों में ECINet पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है, लेकिन जहां BLO फिजिकल फॉर्म बांट रहे हैं, वहां फिजिकल फॉर्म ही जमा करना अधिक भरोसेमंद माना जाता है।

प्रश्न 2: अगर फॉर्म तय समय-सीमा में जमा नहीं हुआ तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा, हालांकि बाद के दावे-आपत्ति चरण में सुधार का मौका मिल सकता है।

प्रश्न 3: क्या हर बार SIR में नए दस्तावेज देने होंगे?
अगर आपका नाम पिछली SIR सूची में पहले से मौजूद है, तो सामान्यतः केवल जानकारी की पुष्टि करनी होती है, नए दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

प्रश्न 4: अगर मेरा नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आया तो क्या करूं?
ऐसी स्थिति में आप निर्धारित समय के भीतर Claims & Objections चरण में आवेदन देकर अपना नाम शामिल करवाने का अनुरोध कर सकते हैं।

प्रश्न 5: BLO कौन होता है और उससे कैसे संपर्क करें?
BLO यानी Booth Level Officer, स्थानीय स्तर पर नियुक्त अधिकारी होता है जो फॉर्म वितरण और संग्रह का काम करता है। उसका नाम और नंबर फॉर्म पर ही छपा होता है।

प्रश्न 6: क्या आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है?
नहीं, आधार कार्ड पहचान के लिए सहायक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन नागरिकता प्रमाण के लिए ECI की निर्धारित सूची में से ही कोई दस्तावेज मान्य होगा।